Sorting by

×

Yash Dayal की बढ़ी मुश्किलें, यौन शोषण मामले में दर्ज हुआ केस, आरसीबी के गेंदबाज पर लगे गंभीर आरोप

आरसीबी के गेंदबाज यश दयाल पर गाजियाबाद की एक महिलान ने यश दयाल पर यश शौषण से जुड़े गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उनपर भावनाओं से जुड़े धोखे, मानसिक प्रताड़ना, यौन शोषण और शादी का झूठा वादा करने जैसे आरोप हैं, जिन पर अब कानून की नजर है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक युवती की शिकायत पर अब आरसीबी के गेंदबाज पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 
दरअसल, यश दयाल गाजियाबाद निवासी पीड़िता का दावा है कि वह पिछले पांच सालों से यश दयाल के साथ रिश्ते में थी। इन पांच सालों में वह न सिर्फ यश पर, बल्कि उसके पूरे परिवार पर भरोसा कर बैठी थीं। क्योंकि यश ने उन्हें अपने परिवार से मिलवाया और घरवालों ने भी उन्हें बहू की तरह स्वीकार किया। ये सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन शायद ये सपना नहीं बल्कि एक झूठा वादा था। 
FIR के अनुसार, उस व्यक्ति ने भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से मुझे प्रताड़िता किया। शादी का झूठा वादा कर मेरे साथ सालों तक रिश्ता निभाया और पति की तरह व्यवहार किया जिससे मेरा भरोसा और गहरा होता चला गया। 
महिला को एहसास हुआ है कि ये सब झूठे वादे थे, तब उसने विरोध किया और सच्चाई जानने की कोशिश की। तब उसे शारीरिक हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 
पीड़िता ने यश पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि क्रिकेटर के कई अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध रहे हैं। युवती का कहना है कि उसके पास यश के खिलाफ पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं जिनमें चैट्स, स्क्रीनशॉट्स और वीडियो कॉल्स की रिकॉर्डिंग शामिल है। पीड़िता का ये भी कहना है कि ये सबूत उसके आरोपों को पूरी तरह प्रमाणित कर सकते हैं और जांच में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। 
बता दें  कि, महिला ने 14 जून को महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल की थी, लेकिन उसका मामला स्थानीय थाने में आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद उसने मजबूरी में सीएम कार्यालय से न्याय की गुहार लगाई। 
वहीं इस पूरे मामले में यश दयाल पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यश धारा झूठे वादों के आधार पर किए गए यौन शोषण और धोखे को अपराध की श्रेणी में रखती है। अगर आरोप साबित होते हैं तो इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 
शेयर करें

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top