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IPL ट्रॉफी जीतने के कुछ दिन तक इवेंट आयोजित नहीं, बेंगलुरु भगदड़ के बाद BCCI ने जारी की सख्त गाइडलाइन्स

बेंगलुरु की भगदड़ वाली घटना के बात बीसीसीआई सख्त हो गया है। जिसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली टीमों के लिए सख्त गाइडलाइन्स जारी की हैं। दरअसल, आईपीएल 2025 का फाइनल जीतने के बाद आरसीबी ने बेंगलुरु में सेलिब्रेशन किया था लेकिन ये जश्न जानलेवा जश्न साबित हुआ, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न चल रहा था और स्टेडियम के बाहर लोगों की जान जा रही थी। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए अब बीसीसीआई ने कुछ गाइडलाइन्स तैयार की हैं। आईपीएल जीतने के बाद कोई भी इवेंट या रोड परेड के लिए बीसीसीआई से टीमों को परमीशन लेनी होगी। 
इंडिया टुडे से बात करते हुए बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की, कि बोर्ड इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहा है और भविष्य में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए जोखिम के हर पहलू को बहुत गंभीरता से ले रहा है। सैकिया ने कहा कि आईपीएल के बाद सार्वजनिक रूप से जश्न मनाने की इच्छा रखने वाली सभी टीमों के लिए औपचारिक दिशा-निर्देश अब अनिवार्य होंगे। बीसीसीआई ने आरसीबी के इवेंट में जो हुआ, उससे पल्ला झाड़ लिया था क्योंकि बीसीसीआई या आईपीएल का कोई बड़ी अधिकारी इवेंट में मौजूद नहीं था। 
वहीं बेंगलुरु भगदड़ से खीस लेते हुए बीसीसीआई ने कुछ गाइडलाइन्स तैयारी की हैं, जिनको पूरा करने के लिए बाद ही कोई टीम आईपीएल जीतने के बाद इवेंट आयोजित कर पाएगी या रोड परेड कर पाएगी। 
  1. कोई भी टीम ट्रॉफी जीतने के 3-4 दिन तक सेलिब्रेशन इवेंट आयोजित नहीं करेगी। 
  2. जल्दबाजी और खराब मैनेजमेंट से बचने के लिए त्वरित कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
  3. किसी भी इवेंट के आयोजन से पहले टीमों को बीसीसीआई से औपचारिक अनुमति लेनी होगी। 
  4. बोर्ड के क्लियरेंस के बाद ही कोई इवेंट आयोजित कर पाएंगी। 
  5. 4 से 5 लेयर की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। 
  6. कई लेयर की सिक्योरिटी हर एक वेन्यू और यात्रा के दौरान मौजूद होनी चाहिए। 
  7. कई लेयर की सिक्योरिटी हर एक वेन्यू और यात्रा के दौरान मौजूद होनी चाहिए। 
  8. एयरपोर्ट से इवेंट वेन्यू तक सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। 
  9. खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को पूरे इवेंट के दौरान पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। 
  10. जिला पुलिस, राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटी से इवेंट के लिए अनुमति होनी चाहिए। 
  11. इवेंट को कानूनी और सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए नागरिक और कानून प्रवर्तन निकायों से अनुमति मिलनी चाहिए। 
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