कर्नाटक हाईकोर्ट ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए भगदड़ मामले में राज्य क्रिकेट संघ को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में अधिकारियों से कहा है कि वे क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे।
राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने भगदड़ मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। पहली बार आईपीएल जीतने के बाद आरसीबी की टीम ने 4 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाया था। उसी दौरान स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी और 56 अन्य घायल हुए थे।
पुलिस ने इस मामले में आरसीबी इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
कन्नड़ में दर्ज की गई एफआईआर में लिखा है कि बिना पर्याप्त इंतजाम किए प्रोग्राम किया गया। स्टेडियम में फैंस के शांति से प्रवेश के लिए जरूरी पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। एफआईआर में आरसीबी फ्रेंचाइजी, डीएनए और केएससीए के पदाधिकारियों का नाम लिखा गया है।